संभल, सितम्बर 9 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र बदायूं ने मंगलवार को 13 साल पुराने लूट के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू मिश्र के मुताबिक थाना धनारी के गांव नगला चतुर्भानपुर निवासी राजपाल ने 31 दिसंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि बबराला में स्थित कपड़ों की दुकान को बंद कर 20 दिसंबर की शाम घर आ रहा था। जैसे ही वह भकरौली से आगे भूपेंद्र की बगिया के पास पहुंचा, तभी पीछे से बाइक सवार तीन लोगों ने उसके हाथ से बैग छीन लिया और भाग गए। विवेचना के दौरान धनारी थाना क्षेत्र के ही सूरपुर निवासी राकेश पुत्र महेंद्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना...