मथुरा, जुलाई 1 -- व्यापरी नेता के एक हत्यारोपी की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं पति की हत्यारोपी पत्नी की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में दोनों जमानत याचिकाओं का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। विदित हो कि 23 अप्रैल को रात को गायत्री विहार कालोनी में रहने वाले हेमंद्र कुमार गर्ग मोक्षधाम के समीप किसी गार्डन में होने वाले कार्यक्रम में गए हुए थे। वह हर रोज गोकरन नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाते थे। वह मोक्षधाम के रास्ते मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में रात करीब साढ़े नौ और दस बजे के बीच हमेंद्र कुमार गर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल को लेकर सिटी हास्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में उनके भाई राजेद्...