प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 23 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन यतेंद्र पाल सिंह ने चिलबिला के व्यापारी को एनआई एक्ट में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए 20 लाख की भरपाई का आदेश दिया है। चिलबिला के व्यापारी रामजी उमरवैश ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहते हुए दिनेशचंद जायसवाल से 15 लाख रुपये दो माह में वापस करने की शर्त पर लिया था। बाद में दिनेश ने तकादा किया तो 18 दिसंबर 2020 को रामजी ने उसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा कौहंडौर का 14 लाख रुपये का चेक दे दिया। दिनेश ने 31 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा अपने महुली के अकाउंट में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। इस पर पीड़ित ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोप सिद्ध प...