बहराइच, अगस्त 19 -- बहराइच। उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर चन्द्र केश गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को एक मुश्त 10 लाख की सहायता राशि देगी। बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित व्यापारी/परिवार के सदस्य को राज्य कर के कार्यालय में दावा प्रपत्र आनलाइन/ऑफलाइन जमा करना होगा। विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन दावा प्रपत्र जमा किये जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी योजना के लिए अर्ह होंगे। दावा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय पहचान प्रमाण-पत्र व पैन कार्ड का होना अनिवार्य होगा।

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