हापुड़, अगस्त 12 -- नगर पालिका परिषद द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स (वाणिज्य टैक्स) में लागू की गई दरों को लेकर व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान(रजि.) ने मेरठ-हापुड़ सांसद अरूण गोविल से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की 28 जून 2024 की अधिसूचना के आधार पर नगरपालिका द्वारा लागू किए गए करों में कई विसंगतियों का आरोप लगाते हुए समाधान की मांग की। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान(रजि.) के जिलाध्यक्ष अरूण कुमार गर्ग ने बताया कि गत 25 मार्च को हापुड़ नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और व्यापारिक संगठनों की बैठक में कर निर्धारण में प्रति वर्ग फुट 5 पैसे की वृद्धि पर सहमति बनी थी। लेकिन नगरपालिका ने कई तथ्यों को छिपाया, जिसके कारण करदाताओं को भ्रम और नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि पहले भवनों पर हाउस टैक्स 6 प्रतिशत था, जिसे 28 जून 20...