हापुड़, फरवरी 11 -- शहर के हजारों व्यापारियों को राज्यकर (जीएसटी) कार्यालय की ओर से बड़ी राहत दी गई है। मंगलवार को रेवती कुंज स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी गई। अब केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा धारा 73 के तहत व्यापारियों पर तीन साल के बकाया पर ब्याज और पैनल्टी को माफ कर दिया गया है। विभाग के उपायुक्त लालचंद ने बताया कि सरकार की ओर से बकाया वर्ष 2017-18,2018-19, 2019-20 तीन साल के ब्याज एवं उस पर पैनल्टी को माफ करने की घोषणा की है। जिसके तहत व्यापारी को एसपीएलो 2 फॉर्म भरकर जमा करना होगा और 25 मार्च तक बकाया कर जमा करना होगा। जनपद में लगभग 20 करोड़ का टैक्स इन तीन वर्षों का बाकी है। जिस पर लगभग इतना ही ब्याज एवं पेनल्टी लगनी थी। कार्यालय में आयोजित बैठक को उनके और सहायक आयुक्त जयप्रकाश, जोहा अब्बास,अवधेश प्रताप स...