रांची, जुलाई 4 -- प्रार्थी ने अनुशंसित सूची रद्द करने की अपील की थी जेपीएससी ने कहा- सीबीआई जांच चल रही है सूची पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 में हुई व्याख्याता नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में मीरा कुमारी एवं अन्य 19 लोगों ने याचिका दायर की थी। पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थियों का कहना था कि वर्ष 2008 में जेपीएससी ने जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी, उसमें गड़बड़ी की गयी थी। योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है, ऐसे में जेपीएससी की अनुशंसित सूची रद्द कर देनी चाहिए। जेपीएससी की ओर से बताया गया इस ...