कुशीनगर, दिसम्बर 20 -- कुशीनगर। मकान का व्यवसायिक प्रतिष्ठान या आवासीय उपयोग करने पर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में पंजीकरण कराकर किरायानामा जमा करना होगा। इसके लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पास शासनादेश आ चुका है। विभाग के अफसर लोगों से संपर्क कर इसके फायदों के बारे में समझाते हुए किरायानामा बनवाने की सलाह भी देंगे। ऐसे अधिकांश मामले देखने और सुनने को मिलते हैं कि लंबे समय से रह रहे किराएदार ने मकान पर कब्जा कर लिया और उसे खाली नहीं कर रहा है। ऐसे लोग अपना ही मकान खाली कराने के लिए वर्षों तक सरकारी अफसरों के दफ्तर से लगायत पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन अनेंक मामलों में सफलता नहीं मिलती। किराएनामे के तहत मकान, फ्लैट या कमरा लेकर नियमसंगत तरीके से यह काम केवल बैंक ही करते हैं। क्योंकि कोई भी बैंक निजी भवन में संच...