रांची, नवम्बर 28 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने व्यवसायी ज्ञानचंद्र प्रसाद अग्रवाल पर फायरिंग से जुड़े नौ साल पुराने मामले में आरोपी राहुल कुमार उर्फ राहुल कुमार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा। घटना 30 मई 2016 की है, जब अग्रवाल पर दो अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी थी। घायल को रिम्स और फिर मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पहले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस जांच के आधार पर राहुल कुमार को आरोपी बनाया गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि फायरिंग व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और अरविंद भाई पटेल द्वारा दी गई धमकियों का जिक्र भी गवाहों ने किया। सात गवाह पेश किए गए, लेकिन अदालत ने पाया कि किसी...