मधेपुरा, नवम्बर 6 -- मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार विधानसभा चुनाव के अवसर पर निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग के आदेश से आवश्यक सूचना जारी किया गया है। जिला प्रशासन से जारी सूचना के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्गित पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते है। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है या निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते है तो उनकी ...
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