गाजियाबाद, सितम्बर 17 -- गाजियाबाद की एक अदालत ने सोमवार को एक 32 वर्षीय व्यक्ति को अपनी महिला सहकर्मी की तीन नाबालिग बेटियों का 2019 और 2022 के बीच तीन साल तक बार-बार बलात्कार करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मुकेश सिंह पीड़ित परिवार के साथ किराएदार के रूप में रह रहा था। उसने अपनी नजदीकी का फायदा उठाकर 10, 13 और 17 साल की इन बहनों का लगातार यौन शोषण किया। यह मामला अप्रैल 2022 में सामने आया जब पीड़ित लड़कियों ने और शोषण बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपनी नानी को इस बारे में बताया। इसके बाद, नानी ने टिला मोड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं, जैसे बलात्कार (376), यौन उत्पीड़न (354A),जानबूझकर चोट पहुंचाना (323), और आपराधिक धमकी (506) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्...