नई दिल्ली, जून 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने शाहदारा में एक संपत्ति पर दावा ठोका था, जो फिलहाल गुरुद्वारा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम हीरा सिंह के नाम से दर्ज है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखते हुए वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया।'खुद ही छोड़ देना चाहिए था दावा' जस्टिस शर्मा ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि वक्फ बोर्ड को इस दावे को अपनी मर्जी से ही छोड़ देना चाहिए था। हालांकि, वक्फ बोर्ड की ओर से पेश सीनियर वकील संजय घोष ने दलील दी कि निचली अदालतों ने माना था कि वहां पहले मस्जिद थी, लेकिन अब वहां 'किसी तरह का गुरुद्वारा' बन गया है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा...