नैनीताल, जून 24 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमणकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट देने और प्रतिभाग करने से वंचित करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट का कहना है कि वोट देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिया गया है। इससे न तो कोर्ट वंचित कर सरकती है और न ही सरकार। यदि वे अतिक्रमणकारी हैं, तो उन्हें नोटिस दें और कार्यवाही करें। कोर्ट ने सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली को आधारहीन करार दिया है। अतिक्रमणकारियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई की। एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस संबंध में अपना एक प्रत्यावेदन विभाग को दें। विभाग उसे विधि अनुसार निस्तारित करे। यदि प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं...