नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग जाने का सुझाव दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा कि बेहतर होगा याचिकाकर्ता अपनी मांग को लेकर निर्वाचन आयोग में जाएं। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता व अधिवक्ता रोहित पांडेय को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी याचिका पेश करने को कहा। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि उन्होंने आयोग के...