बिजनौर, दिसम्बर 13 -- कार्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पार्क नियमो का उल्लंघन कर वॉकी-टॉकी का प्रयोग करने पर 6 महीने के लिए दोषी पर्यटक के पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध दिया गया है। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है किबीती 10दिसंबर को कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना जोन में प्रात कालीन सफारी के दौरान किसी पर्यटक द्वारा वॉकी-टॉकी का प्रयोग करने के सम्बन्धी जानकारी मिली। संरक्षित क्षेत्र के भीतर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार उपकरणों का प्रयोग करना नियम विरूद्ध है। जिसके चलते प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर ईको टूरिज्म यूनिट प्रभारी रेंजर को प्रकरण की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रभारी रेंजर द्वारा संबंधित पर्यटक तथा वाहन चालक को लिखित बयान हेतु नोटिस जारी किया गया। वाहन चालक द्वारा दाखिल ...