नई दिल्ली, अगस्त 31 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में अगर पति-पत्नी के बीच अवैध संबंध का आरोप लगता है तो अदालत मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मंगवाने का आदेश दे सकती है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में साफ किया कि ऐसे मामलों में सबूत अक्सर परिस्थितिजन्य होते हैं, यानि होटल में ठहरना लगातार बातचीत या मोबाइल लोकेशन जैसे तथ्य अदालत के लिए अहम हो सकते हैं। यह भी पढ़ें- मैरिटल स्टेटस जानबूझकर गलत ढंग से पेश करना शादी रद्द करने का वैध आधार: दिल्ली HC बेंच ने कहा कि ऐसा डेटा सीधे विवाद से जुड़ा है, इसे फिशिंग इन्क्वायरी नहीं कहा जा सकता। बशर्ते कि यह केवल एक तय समयावधि तक सीमित हो। साथ ही सीलबंद लिफाफे में गोपनीयता के साथ अदालत के सामन...