जमशेदपुर, दिसम्बर 25 -- पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित दो शस्त्र दुकानों के पास वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं पाए जाने पर उनके संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई है, उनमें गोलमुरी स्थित आकाशदीप प्लाजा में संचालित प्रीमियर आर्म्स कॉरपोरेशन और बिष्टूपुर के भरूचा मेंशन, रीगल बिल्डिंग में स्थित एटी डॉ एंड कंपनी शामिल हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे इन दुकानों को सील भी किया जा सकता है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में शस्त्रों और कारतूसों की खरीद-बिक्री, मरम्मत तथा सुरक्षा या मरम्मत के उद्देश्य से नए शस्त्रों का भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भविष्य में नियमों का पालन नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को निर्देश दिया गया है कि ...