लातेहार, मई 24 -- लातेहार, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने एक मूक बधिर युवती से वेश्यावृत्ति कराने के आरोपी अम्वाटिकर निवासी सब्बू प्रवीण उर्फ सबिया को अधिकतम 10 वर्षों की कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है । अभियोजन के अनुसार गत 6 जून 2019 को पीड़िता की मां ने पड़ोस के ही सब्बू प्रवीण उर्फ सबिया पर अपनी मूक बधिर बेटी को वेश्यावृत्ति की नीयत से बेच देने का आरोप लगाकर लातेहार थाना कांड संख्या 113 /19 दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के द्वारा मामले में कुल 9 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने को उपरांत श्री दुबे की अदालत ने मामला को सत्य पाया और भादवि की धारा 365 के तहत 7 वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 1 वर्ष का साधा...