गाज़ियाबाद, जून 18 -- गाजियाबाद। नगर निगम ने वेव सिटी की छह हजार संपत्तियों को गृहकर लगाकर बिल जारी कर दिए। निगम ने पहली बार इन्हें बिल जारी किए हैं। लगभग डेढ़ हजार और संपत्तियों पर गृहकर लगाया जाएगा। वेव सिटी गृहकर के दायरे से बाहर थी। वेव सिटी ने शासन को अवगत कराया था कि यह इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। टाउनशिप के विकसित होने पर ही कर निर्धारण किया जाए, लेकिन शासन ने पिछले दिनों वेव सिटी से गृहकर वसूली का निर्णय लिया। इस संबंध में शासन से आदेश जारी हुए। इसके बाद निगम के कविनगर जोन ने हाउस टैक्स वसूली के लिए सर्वेक्षण कराया गया। इसमें करीब साढ़े सात हजार ऐसी संपत्तियां सामने आईं, जिनमें लोग रह रहे हैं। इनमें से छह हजार संपत्तियों के बिल जारी हो गए हैं। बोर्ड बैठक के लिए पत्र लिख रहे गृहकर में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए पार्षद बोर्ड बैठक बुलाने की...