नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के सभी हाईकोर्ट को अपनी वेबसाइटों पर एक डैशबोर्ड बनाने का निर्देश दिया। उस डैशबोर्ड पर 31 जनवरी के बाद सुरक्षित रखे गए, सुनाए गए फैसलों और अपलोड करने की तारीख का विवरण दिया गया हो। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट सहित कई उच्च न्यायालयों द्वारा अंतिम दलीलें सुनने और अपने फैसले सुरक्षित रखने के बाद वर्षों तक आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में फैसला नहीं सुनाए जाने पर आलोचनात्मक रुख अपनाया। पीठ ने कहा कि यह डाटा सार्वजनिक डोमेन में होना चाहिए। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि कितने फैसले सुरक्षित रखे गए, कितने मामलों में आदेश पारित किए गए और किस तारीख को फैसला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अप...