नई दिल्ली, जनवरी 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के उस फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसमें वेदांता लिमिटेड के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) को बढ़ाने से मना कर दिया गया है। इसके तहत ऑफशोर ऑयल एंड गैस ब्लॉक का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को नियंत्रण करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने यह निर्देश वेदांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्रालय के 19 सितंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। वेदांता ने गुजरात तट पर ऑफशोर ब्लॉक के लिए पीएससी को 10 साल बढ़ाने की अपनी याचिका को केंद्र द्वारा खारिज करने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसे मूल रूप से 1998 में पूरा किया गया था। इस आदेश में न केवल विस्तार देने से मना कर दिया गया, बल्क...