प्रयागराज, सितम्बर 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा आजमगढ़ व सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 22 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि याची के वेतन भुगतान पर निर्णय लेने के लिए दो बार हुए आदेश पर विचार किए बगैर मनमाने आदेश क्यों किए गए। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने गणेश चौहान की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आदेश में प्रत्यावेदन निरस्त करने के सहायक निदेशक के दो आधारों, पहला यह कि याची मूल नियुक्ति के समय 19 जुलाई 1985 को नाबालिग था और दूसरा पद विज्ञापित नहीं किया गया था, को अस्वीकार कर फिर से निर्णय लेने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि याची की नियुक्ति को दोनों आदेशों में अवैध नहीं माना गया था। इसके बाद भी अधिकारियों ने अपना ही आदेश दोहराकर याची को न्याय से वंचित क्यों...