आरा, मार्च 20 -- -मामला समंजित कर्मचारियों से जुड़ाआरा। निज प्रतिनिधि पटना हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में दिये गये आदेश का पालन तीन अप्रैल तक नहीं किये जाने पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव को एक लाख रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी कि उस एक लाख रुपये का स्त्रोत क्या है। मालूम हो कि पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलसचिव को 50 हजार जुर्माना देना पड़ा था। मामला वीर कुंवर सिंह विवि के समंजित कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ा है। अवमानना की सुनवाई के दौरान पिछले दिनों हाईकोर्ट ने 129 कर्मचारियों के बकाये की 25 प्रतिशत राशि देने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान नहीं हो पाया। हालांकि कुलसचिव ने जुर्माना की राशि जमा कर दी है। बता दें कि कोर्ट ...