आगरा, जून 23 -- भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (महासंघ) ने कर्मकारों को श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अधीन हितलाभों को प्रदान कराए जाने को लेकर उप/ सहायक श्रमायुक्त को मांगपत्र दिया। महासंघ का कहना है कि संगठित व असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रकार के कारखानों, व्यावासयिक प्रतिष्ठानों व दुकानों आदि प्रतिष्ठानों में कर्मकार कार्यरत हैं। इनको एमडब्ल्यू एक्ट 1948 के अधीन न्यूनतम वेतन का भुगतान कराए जाने, अवकाशों में कार्य कराने के बाद उसका दुगना वेतन दिलाने, कार्यरत सभी कामगारों के नाम उपस्थिति रजिस्टर पर लिखवाने, वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराए जाने, बोनस राशि का भुगतान कराए जाने सहित 11 बिंदुओं को लेकर मांगपत्र सौंपा है। इस दौरान इंटक फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष विजय शर्मा, जिलाध्यक्ष मुन्ना मिश्रा और जिला म...