नई दिल्ली, जनवरी 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और 163 साल पुरानी हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी को कर्मचारियों के वर्षों से लंबित वेतन के भुगतान के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को नियमित और तय समय पर मासिक वेतन देने के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए। जस्टिस संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली बेंच ने 25 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। ये याचिकाएं लाइब्रेरी में कार्यरत लाइब्रेरियन समेत 100 कर्मचारियों ने दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि पिछले कई वर्षों से उन्हें वेतन का भुगतान अनियमित रूप से या बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। इस कारण उन्हें बार-बार कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। बेंच ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि कर्मचारियों को लंबे समय तक नियमित वेतन से वंचित रखा ग...
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