कोटद्वार, दिसम्बर 20 -- अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राठी ने उत्तराखंड शासन द्वारा 18 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन (प्रथम संशोधन) नियम 2025 जारी कर वेतन नियमावली 2016 के नियम-13 में किये गये संशोधन को शिक्षकों के हितों के विपरीत बताया है। कहा कि प्रोन्नत व चयन वेतनमान की व्यवस्था पदोन्नति नहीं, बल्कि मात्र समयबद्ध वेतन उन्नयन है, जिसमें न तो पद परिवर्तन होता है और न ही कोई अतिरिक्त दायित्व अथवा प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। शनिवार को यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में समान परिस्थितियों में लागू एसीपी व एमएसीपी व्यवस्था के अंतर्गत वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है, जबकि शिक्षा विभाग को इससे पृथक रखा गया है। वहीं वेतन नियमावली में संशोधन शिक्षकों की सीमित पदोन्न...