हरिद्वार, मार्च 18 -- हरिद्वार, संवाददाता। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 अगस्त 2024 की रात कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक महिला घर पर अकेली सोई थी। पीड़ित महिला का पुत्र रात्रि ड्यूटी पर गया हुआ था। आरोप लगाया कि आरोपी विवेक बक्शी घर में घुस आया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी विवेक बक्शी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। घटना के 11 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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