आगरा, नवम्बर 5 -- आलू के बीज रखने को लेकर वृद्ध की गोली मार हत्या एवं महिला को कुल्हाड़ी से गंभीर घायल करने के मामले में सात साल में फैसला आ गया है। अपर जिला जज लोकेश कुमार ने आरोपी गनपति सिंह निवासी गुवरौठ फतेहाबाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी डोरीलाल को तीन वर्ष का कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने वादी, चुटैल ताई, विवेचक, डॉक्टर समेत 11 गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी बच्चू सिंह ने थाना फतेहाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 अक्तूबर 2018 को उसकी ताई नारायणी देवी की खाली जगह में पड़ोसी ने आलू का बीज रख लिया था। इसका आरोपी गनपति सिंह व डोरी लाल ने विरोध किया। वा...
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