गया, दिसम्बर 1 -- इमामगंज में एक वृद्ध महिला के जीवित रहते हुए उन्हें मृत बताकर जमीन की रजिस्ट्री करा लेने के हाइ प्रोफाइल मामले के चार अभियुक्तों को प्रि अरेस्ट प्रोटेक्शन देने अर्थात अग्रिम जमानत देने से शेरघाटी की एक अदालत ने सोमवार को मना कर दिया। अभियुक्तों की ओर से शेरघाटी के एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। न्यायालय सूत्रों के अनुसार इमामगंज थाने में दर्ज दो साल पुराने इस मामले में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के साथ इमामगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी श्रीधर उपाध्याय, अंचल निरीक्षक शिवेंद्र सिंह और सीओ शंभू मंडल को भी अभियुक्त बनाया गया था। राजस्वकर्मियों के खिलाफ षडयंत्र में शामिल होकर धोखाधड़ी से बेची-खरीदी गई जमीन की पर्याप्त जांच के बगैर दाखिल खारिज कर देने का आरोप है। न्यायालय के नवीनतम आदेश के ...