बांका, नवम्बर 19 -- बांका, निज संवाददाता। बुधवार को बांका व्यवहार न्यायालय परिसर में एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2023 के मई माह का है जब जिले के बौसी थाना क्षेत्र के मरचुन गांव में एक 65 वर्षीय आदिवासी महिला दोपहर के वक्त अपने बहियार से घास काटकर लौट रही थी,तभी गांव के ही बाबूलाल सोरेन का 28 वर्षीय पुत्र सुभाष सोरेन ने वृद्धा का रास्ता रोक लिया और पास के बाजरे के खेत में उनके साथ जबरन बलात्कार किया तो पीड़िता रोते बिलखते गांव पहुंची और मामले की जानकारी सभी को दिया ।आदिवासी समाज के पारंपरिक पंचायती बुलाए जाने के वाबजूद आरोपी सुभाष सोरेन कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुआ और भरी पंचायत में उसने दुबारा ऐसा करने की धमकी पीड़िता को दे डाली।जिसक...