वाराणसी, दिसम्बर 16 -- वाराणसी, विशेष संवाददाता। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सोमवार को शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मुकदमे में सील वुजूखाना के ताले का फटा कपड़ा बदलने की जिला प्रशासन की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले में न तो आदेश दिया जाए और न ही कोई नया मुकदमा स्वीकार हो। इसलिए प्रकरण में आदेश नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले के मूल मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 06 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। 08 अगस्त को जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्र ने एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा था कि वुजूखाने के ताले पर लगा हुआ कपड़ा जीर्ण-शीर्ण हो गया है। जिसे बदलना अतिआवश्यक है। इसलिए कपड़ा बदलने की अनुमति दी जाए। विपक्षी अंजुमन इंत...