शाहजहांपुर, मार्च 8 -- शाहजहांपुर के वीमार्ट के कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम सैलरी देने और नौकरी से निकालने के मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सहायक श्रमायुक्त शाहजहांपुर कोर्ट ने वीमार्ट के खिलाफ 31 लाख 35 हजार 865 रूपये की रिकवरी का आदेश किया है। अधिवक्ता कृष्ण कुमार सक्सेना ने बताया कि लोदीपुर निवासी अजय कुमार अग्निहोत्री की नियुक्ति पांच नवंबर 2016 को पंखी चौराहा के पास स्थिति रिटेलर कंपनी वी मार्ट में सीएसए के पद पर की गई थी। उनकी नियुक्ति 18000-26000 के मिनिमम बेसिक पे इन इंडिया के आधार पर की गई थी, लेकिन वी मार्ट ने उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन से काफी कम वेतन भुगतान कर निरंतर शोषण किया। कई बार पूरे वेतन की मांग करने पर अजय को 30 जनवरी 2021 को नौकरी से निकाल दिया। जिस पर अजय ने विपक्षी शाहजहांपुर के पंखी चौराहा स्थित गोकुल...