मुजफ्फरपुर, अप्रैल 30 -- मुजफ्फरपुर, मृत्युंजय। बिहार के विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति का नियम बदलने जा रहा है। राजभवन ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर सभी कुलपतियों को भेज दिया है। वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार की नियुक्ति का भी नियम बदला जायेगा। राजभवन ने इसका भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके लिए तैयार ड्राफ्ट भी कुलपतियों को भेज दिया गया है। वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार के लिए कुलपति तीन नामों का पैनल भेजेंगे। अबतक वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार के लिए कुलपति से नामों का पैनल नहीं मांगा जाता था। वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार का कार्यकाल तीन-तीन सालों का होगा। वित्त सलाहकार बनने की अधिकतम आयु 65 वर्ष और वित्त अधिकारी बनने की अधिकतम आयु 62 वर्ष रखी गई है। रजिस्ट्रार बनने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। इनका कार्यकाल भी त...