नैनीताल, नवम्बर 1 -- रामनगर के बैलपड़ाव में 23 अक्तूबर को प्रतिबंधित मांस के शक में पुलिस चौकी परिसर में लोडर वाहन में तोड़फोड़ के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने संबंधित वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद सवाल किया कि वीडियो में आरोपियों के चेहरे साफ दिखाई देने के बावजूद पुलिस इन्हें अब गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? हाइकोर्ट ने पुलिस की नाकामी पर बैलपड़ाव के चौकी प्रभारी और कालाढूंगी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में एक वाहन चालक की पत्नी की याचिका के बाद अब दूसरे वाहन के मालिक (अलशिफा ट्रेडिंग कंपनी) ने भी हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है। खंडपीठ ने मामले में इस प...