नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को कारोबारी अभिषेक वर्मा व अन्य के खिलाफ बहुचर्चित सरकारी गोपनीयता अधिनियम मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका स्थित गवाह सी. एडमंड्स एलन की गवाही दर्ज करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसने पहले इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत के इनकार ने सुरक्षा को बाधा में बदल दिया। इस बात पर जोर दिया कि गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए, लेकिन यह न्याय में बाधा डालने की कीमत पर नहीं आ सकती। पीठ ने फैसला सुनाया कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की पूछताछ पर रोक नहीं लगाता है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को सख्त, अदालत-नियंत्रित सुरक्षा उपायों के माध्यम से प...