नई दिल्ली, अप्रैल 26 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। महिला ने अपनी याचिका में भारत सरकार को उसका आवासीय परमिट रद्द नहीं करने और इसे आगे बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की थी। पाकिस्तानी महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के केंद्र के फैसले की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जुड़ा है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि केंद्र के आदेश में कोई अपवाद बनाना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारतीय व्यक्ति से विवाहित पाकिस्तानी महिला ने अपने वीजा रद्द किए जाने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आग्रह किया कि वह अधिकारियों को उसके दीर्घकालिक व...
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