नैनीताल, जून 23 -- नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में हुई कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता अभिनव थापर और बैजनाथ की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि इस मामले में पूर्व में कई बार सुनवाई हो चुकी है, अतः मामले की शीघ्र सुनवाई आवश्यक है। हालांकि, कोर्ट के पास समय की सीमा के चलते अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तारीख तय की गई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अभिनव थापर ने विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से हुई नियुक्तियों, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा की ...