प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 14 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने विस्फोटक अधिनियम और जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विस्फोटक अधिनियम के आरोपी मानिकपुर के पूरे अली गांव के विलाल अहमद के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि एसआई संतोष कुमार यादव के अनुसार 29 मई को आरोपी को गांव के पास ही चेकिंग कर पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी में कई बम व तमंचा बरामद हुआ था। जानलेवा हमले के आरोपी लीलापुर थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के शीतला प्रसाद के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय एडीजीसी ने दलीलों में बताया कि वादी पक्ष के अनुसार 30 मई 2018 को आरोपी ने रंजिश में कुल्हाड़ी से कुछ लोगों पर हमला कर घायल किया था। दोनों मामले में क...