लखनऊ, अगस्त 13 -- आयुर्वेद के शक्तिवर्धक कैप्सूल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयुर्वेद सेवाएं उप्र. के लाइसेंस प्राधिकारी एवं निदेशक ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को मंगलवार को पत्र जारी कर कैप्सूल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इस कैप्सूल की जांच में स्टेरॉयड की पुष्टि हुई थी। लखनऊ और गाजियाबाद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने पूर्व में इस कंपनी के दवा स्टोर पर छापा मारकर जांच कराई थी। आयुर्वेद सेवाएं उप्र. के लाइसेंस प्राधिकारी एवं निदेशक मानवेंद्र सिंह के मुताबिक मैसर्स डॉ. विश्वास आयुर्वेदिक इंडस्ट्रियल प्रा. लि. अंबाला हरियाणा द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवा विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल आयुर्वेदा को औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 33 ईई के तहत उप्र. में बिक्री को तत्काल प्र...