रांची, अप्रैल 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों के नियुक्ति के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी को 24 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अनिकेत ओहदार ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कोर्ट को बताया की नियुक्ति के संबंध में कुछ विश्वविद्यालयों से 437 पद के लिए अधियाचना मिली है, कई विश्वविद्यालय से अधियाचना अभी तक नहीं मिली है। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेश विज्ञापन जारी किया जाना है। अभी जेपीएससी को नए अध्यक्ष मिल गए हैं, अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आ...
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