नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा काट रहे तस्लीम को चार सप्ताह की पैरोल देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राहत उसकी 60 वर्षीय बहन के निधन की सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से दी। बहन लंबे समय से टीबी और फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थीं। तस्लीम की ओर से सुबह आपातकालीन पैरोल याचिका दाखिल की गई थी। याचिका न्यायमूर्ति संजीव नरूला के कोर्ट मास्टर के पास सुबह करीब 10 बजे तक पहुंची। इसके बाद दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे वर्चुअल मोड पर विशेष सुनवाई शुरू की गई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के एसआई और राज्य की ओर से वकील भी ऑनलाइन मौजूद रहे। अदालत ने तस्लीम की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए उसकी तुरंत रिहाई का निर्द...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.