मुंगेर, मई 22 -- मुंगेर, एक संवाददाता। विशेष न्यायालय (एमपी- एमएलए कोर्ट), मुंगेर ने बुधवार को तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह को वर्ष- 2014 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम मामले में निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया है। न्यायाधीश कुमार पंकज की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात यह निर्णय सुनाया। गौरतलब है कि अनुसार, तारापुर थाना कांड संख्या- 47/2014 (जीआर नं- 778/2014) के अंतर्गत दिनांक 24 अप्रैल 2014 को तारापुर थाना क्षेत्र के एक खाली पड़े गोदाम में विस्फोट हुआ था। यह गोदाम उस समय राजीव कुमार सिंह के कब्जे में था। मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को 3 अगस्त 2024 को ...