नई दिल्ली, जुलाई 10 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से कहा है कि वह बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) को स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करें। शीर्ष अदालत ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के आदेश को संवैधानिक बताते हुए निर्वाचन आयोग को इसे जारी रखने की अनुमति दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर के लिए चुने गए समय पर भी सवाल उठाया और कहा कि 'यह लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की जड़ पर हमला है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने 'मौजूदा मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है जो लोकतंत्र के कामकाज की जड़ तक जाता है और मतदान के अधिकार का भी सवा...