पटना, दिसम्बर 17 -- मनेर के राजद विधायक भाई वीरेन्द्र के मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में होगी। एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने मामले को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में भेज दिया। कांड की समीक्षा एएसपी ने की है। एससी-एसटी थाने की पुलिस अधिकारी प्रिया गुप्ता ने वरीय पदाधिकारियों के आदेश के बाद राजद विधायक भाई वीरेन्द्र के खिलाफ मामला सत्य पाया और बीएनएस और एसएसी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत विशेष अदालत में 28 नवंबर को चार्जशीट दायर की थी। हालांकि, अनुसंधानकर्ता ने आईटी एक्ट के तहत चार्जशीट दायर नहीं की है, जबकि पुलिस अधिकारियों ने पंचायत सचिव और विधायक भाई वीरेन्द्र का कॉल डिटेल का कैफ निकाला है और उसकी जांच पड़ताल की। जांच में वादी की ओर से लगाए गए आरोप को सही पाया है। मनेर के बलुआ के पंचायत...