पीलीभीत, नवम्बर 12 -- पीलीभीत। एडीएम द्वारा विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे में विवेचना के दौरान विवेचक ने कई गंभीर धाराओं को हटा दिया है। विवेचना के दौरान साक्ष्य न मिलने पर धाराएं हटाई गई हैं। धाराएं हटाने के बाद विवेचक ने नया रिमांड मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जिसको सीजेएम ने मंजूर करते हुए आरोपी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस के बाद आरोपी को जमानत दे दी है। एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पुनिया ने विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ पर अनावश्यक बदनाम करने, रंगदारी मांगने, अपने ऊपर हमला करवाने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने प्रिंस गौड़ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। संगठन मंत्री के जेल जाने के बाद विश्व हिं...
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