नई दिल्ली, फरवरी 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता एवं कारोबारी विवेक ओबेरॉय के व्यक्तित्व अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए कई इकाइयों को उनका नाम, आवाज व तस्वीर व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया है। ओबेरॉय के एक वाद पर पारित अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि उनकी प्रसिद्ध, लोकप्रिय व व्यापक रूप से स्वीकृत व्यक्तित्व को देखते हुए यदि इस चरण पर कोई राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। पीठ ने कहा कि ओबेरॉय का अपने व्यक्तित्व पर कॉपीराइट है, जिसमें उनकी तस्वीर, रूप, आवाज, नाम व हस्ताक्षर शामिल हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस चरण पर अपने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं की सुरक्षा करने का अधिकार रखते हैं, जिन्हें कुछ व्यक्ति अनधिकृत रूप से इस्तेमाल कर सकते है। पीठ ने कई संस्थाओं को ओब...