पीलीभीत, फरवरी 4 -- पीलीभीत। गांधी सभागार में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर की अध्यक्षता में धार्मिक प्रबुद्धजन व सभी धर्मों के श्रद्धालु समुदाय, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर एवं मैरेज हॉल, बैंकेट हॉल, बैण्ड पार्टी, डीजे, कैटर्स, फोटोग्राफर टेण्ट हाउस आदि के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारियां दी। बताया कि अगर 18 वर्ष की आयु से कम की बालिका एवं 21 वर्ष की आयु से कम के बालक का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले/कराए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो लाख की सजा एवं एक वर्ष के जुर्माने का प्रावधान है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी सदस्यों को निर्देशित किया कि किसी भी विवाह होने पर बालिका एवं...