पटना, जनवरी 16 -- बिहार में विवाह के ई-निबंधन के लिए कागजातों की हार्ड कॉपी को भौतिक रूप से जमा करना अनिवार्य नहीं है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने निबंधन कार्यालयों की ओर से लॉग-इन में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही, दोनों पक्षों से कार्यालय में भौतिक रूप से भी आवश्यक कागजात तथा शपथ पत्र की मांग किए जाने को गैर जरूरी बताया है। भौतिक रूप से कागजात नहीं उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में उनके आवेदन को लंबित रखने या आवेदक के लॉग इन में रिवर्ट कर दिए जाने पर विवाह निबंधन में देरी होने और पक्षकार को कठिनाई होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। विभाग के अनुसार, ऑनलाइन व्यवस्था का मतलब कार्यों को पारदर्शी तरीके से त्वरित निबटारा एवं भौतिक कागजात की बाध्यता को समाप्त करना है। विभाग के सचिव अजय ...