फतेहपुर, अक्टूबर 16 -- फतेहपुर में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के मामले में पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने तीनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पति पहले से ही जेल में था। फैसला आने के बाद जमानत पर रहे सास-सुसर को भी जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि हुसैनगंज थाने के कमलापुर मजरे औढ़ेरा निवासी अरुण कुमार ने 25 मई 2015 को बहन अर्चना की शादी मलवां थाने के हरबंसपुर निवासी रिटायर्ड दरोगा राम सिंह के बेटे विवेक से की थी। अरुण का आरोप था कि शादी के बाद से ससुरालीजन एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजन बहन को प्रताड़ित करते हुए विवेक की दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। 17 मई 2018 की सुबह इसी बात क...