लखीमपुरखीरी, मई 6 -- लखीमपुर। विवाह के तीन वर्ष के अंदर ही विवाहिता की जहर खाकर हुई मौत के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति और सास को दोषी करार दिया है। एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने दोनों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी संजय कुमार सिंह ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के बल्देवपुरवा गांव के रहने वाले गजराज वर्मा ने अपनी बेटी सुदेवी का विवाह वर्ष 2000 में शिवकुमार निवासी सिंगहा थाना सिंगाही के साथ किया था। सुदेवी की ससुराल वाले दहेज की खातिर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। 10 मई 2003 को गजराज वर्मा बेटी सुदेवी की बीमारी की सूचना पाकर जब उसकी ससुराल पहुंचे तो गजराज को बेटी मृत अवस्था मे मिली। गजराज ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पोस्टमार्टम में मृतका की जहर ...